नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है. आधार और पैन कार्ड के बाद अब सरकार ने वोटर लिस्ट को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए वोटर लिस्ट और आधार लिंक अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर चुनावी प्रक्रिया पर होगा.
सरकार के इस फैसले से अब किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड ही होगा. एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने वाले को फर्जी कार्ड की मान्यता दी जाएगी और इसे खत्म कर दिया जाएगा.
इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जिसके बाद वोटर लिस्ट डेटा को आधार नंबर से जोड़ने के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग जगहों पर वोटर आई कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा. इसके तहत सरकार ने चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत चार नोटिफिकेशन जारी किए हैं.
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर बताया कि चुनाव आयोग के इस संबंध में चार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. केंद्रीय मंत्री ने यह कहने के लिए एक चार्ट साझा किया कि अधिसूचनाएं "आधार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ वोटर लिस्ट डेटा को जोड़ने में सक्षम होंगी ताकि विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोका जा सके.