पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों के हित में लिया ये निर्णय

Update: 2021-12-14 14:34 GMT

पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को अहम फैसले लिए. इस फैसले के तहत पंजाब के किसान तीन फुट तक अपनी ज़मीन से मिट्टी निकाल सकता है और अब इस पर कोई माइनिंग पॉलिसी लागू नहीं होगी. इसके अलावा ईंट भट्ठा मालिकों पर भी माइनिंग पॉलिसी और रॉयल्टी लागू नहीं होगी. पंजाब के निगमों में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती सफ़ाई कर्मियों को पक्का करने का फैसला लिया गया है. आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा.

पंजाब की कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले

गांव के बकाया पानी बिल माफ़ किए गये, अब फ़्लैट रेट के हिसाब से बिल आया करेगा.

कपास की फसल बर्बाद होने का मुआवज़ा 17 हज़ार प्रति एकड़ मिलेगा.

पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी भाषा में दसवीं पास होना अनिवार्य होगा.

पंजाब में 400 एकड़ ज़मीन पर 25 हज़ार EWS मकान बनाए जाएंगे.

पंजाब के चार शहरों में मकान बनाए जाएंगे. मकान के सिर्फ निर्माण का खर्च लिया जाएगा जमीन की कीमत नहीं ली जाएगी.

229 स्कूल अपग्रेड किए गये.

ऑटो वालों का टैक्स, जुर्माना और बकाया माफ़ किया गया.

मिनी बसों का सालाना टैक्स 30 हज़ार से घटाकर 20 हज़ार किया गया.

अगली कैबिनेट मीटिंग 16 दिसम्बर को होगी.

यीशू मसीह के नाम पर चेयर स्थापित होगी.

भागवत् गीता और रामायण के लिए पटियाला में एक अध्ययन सेंटर बनाया जाएगा.

जालंधर में डेरा बल्लां को अध्ययन सेंटर के लिए 100 एकड़ ज़मीन दी जाएगी.

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