BIG BREAKING: NEET परीक्षा दोबारा नहीं होगा, SC के आदेश पर वकील ने दिया बयान

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Update: 2024-07-23 13:20 GMT
New Delhi. नई दिल्ली। NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्वेतांक सैलकवाल ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट का पूरा फैसला आज नहीं आया है। आज कोर्ट ने एक आदेश दिया है, पूरा ऑर्डर बाद में आएगा। कोर्ट ने कहा है कि 20 लाख बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए हम दोबारा परीक्षा नहीं कराना चाहते।
NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, मंगलवार को पांचवीं सुनवाई में यह आदेश दिया। CJI ने कहा, 'पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्‍त सबूत नहीं मिले हैं।'
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।'
अदालत ने NEET से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब सुनाएगी, यह नहीं बताया है। NEET की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है।
CJI ने कहा- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की 4 बड़ी बातें
दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज।
मौजूदा स्थिति में, रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह बता सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी या परीक्षा के संचालन में पवित्रता भंग हुई थी।
यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, इस पर कोई विवाद नहीं है।
ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम हो गया है। अब भी किसी की कोई शिकायत है तो वह अपने राज्य के हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा के बीच बहस हो गई। CJI ने नेदुम्परा को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी बुलाने तक के लिए कह दिया। दरअसल, एक याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा अपना पक्ष रख रहे थे। तभी नेदुम्परा ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। CJI ने कहा, 'रुकिए, मिस्टर हुड्डा के बाद।' नेदुम्परा बोले लेकिन मैं यहां सबसे सीनियर हूं। तभी CJI नाराज हो गए।
विवादित सवाल को लेकर जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है। NTA ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।
नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने कहा है कि दोबारा नीट-यूजी परीक्षा नहीं होगी.इससे पहले सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, क्या कोर्ट का यह कहना उचित होगा कि पेपर लीक से जुड़ी कुछ सामग्री हजारीबाग और पटना से बाहर गई है, ऐसा मानते हुए आज हम परीक्षा रद्द कर दें. अगर हम दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो छात्रों को पता होना चाहिए कि उन्हें तैयारी शुरू करनी होगी और अगर हम नहीं करते हैं तो उन्हें यह भी जानना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों को लटकाए नहीं रख सकते. इसलिए हमें सुनवाई आज ही खत्म करनी होगी. एसजी ने कहा कि मैं बहस के लिए 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा. केंद्र और एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं. सीजेआई ने सुनवाई के दौरान बीच में बोलने पर वकील नेदुम्पारा को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं. आप गैलरी से बात नहीं करेंगे. मैं कोर्ट का प्रभारी हूं. सिक्योरिटी बुलाओ और इन्हें हटाओ. इस पर नेदुम्पारा ने कहा, मैं जा रहा हूं. सीजेआई ने कहा कि आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है. आपका यहां कोई काम नहीं है. मैंने पिछले 24 वर्षों से न्यायपालिका देखी है. सीजेआई ने कहा, मैं इस अदालत में वकीलों को प्रक्रिया तय करने नहीं दे सकता. इसके बाद नेदुम्पारा ने कहा, मैंने इसे 1979 से देखा है. इस पर CJI ने कहा, मुझे कुछ ऐसा जारी करना पड़ सकता है जो उचित नहीं है. इसके बाद एसजी ने कहा कि यह अपमानजनक है . इसके बाद नेदुम्पारा ने CJI से माफी मांगी.
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