मुंबई: मुंबई की पूर्व महापौर और शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता किशोरी पेडनेकर सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. मामला उपनगरीय वर्ली में महाराष्ट्र सरकार के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के तहत बनाए गए फ्लैट्स को कथित रूप से हासिल करने का है.
गोमाता जनता SRA सोसाइटी में स्थित फ्लैट्स के अधिग्रहण के संबंध में कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में पेडनेकर और एक निजी फर्म के 3 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. SRA के अधिकारी उदय पिंगले की शिकायत के मुताबिक पूर्व महापौर पेडनेकर ने गोमाता सोसाइटी में गंगाराम बोगा के नाम पर एक फ्लैट का अधिग्रहण किया था. फ्लैट 2008 में बोगा को आवंटित किया गया था, लेकिन पेडनेकर ने 2017 के बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में अपनी संपत्ति के रूप में इसका उल्लेख किया था.
पुलिस के मुताबिक FIR में एक और मामले का जिक्र है, जिसके मुताबिक 2008 में किसी और शख्स को एक कमर्शियल यूनिट दी गई थी. लेकिन बाद में इस प्रॉपर्टी को एक निजी फर्म ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के साथ रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज दाखिल करते समय अपना ऑफिस बताया था.
SRA के नियमों का उल्लंघन करते हुए 2017 में फर्म ने एक दूसरी प्रॉपर्टी को भी कथित तौर पर ले लिया था. पुलिस अधिकारी के मुताबिक किशोरी पेडनेकर के अलावा तीन अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है. लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. जांच जारी है.
इससे पहले किशोरी जनवरी 2021 में चर्चा में आ गई थीं, जब उन्हें एक शख्स ने धमकी दी थी. धमकी देने वाले 20 वर्षीय शख्स को जामनगर गुजरात से पकड़ा गया था. आरोपी ने मेयर किशोरी पेडनेकर के मोबाइल पर फोन किया था. आरोपी ने हिंदी में बात की और मेयर को गाली दी थी. मेयर ने बाद में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जहां बीएमसी मुख्यालय स्थित है. पुलिस के पास केवल मोबाइल नंबर था और तकनीकी के माध्यम से पुलिस मनोज तक पहुंचने में सफल रही.