Narayanpur. नारायणपुर। नगरपालिकाओं क्षेत्र में 11 फरवरी दिन मंगलवार एवं त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में 17 फरवरी दिन सोमवार, 20 फरवरी दिन गुरुवार एवं 23 फरवरी दिन-रविवार को मतदान की तिथि के दिवस सवैतनिक अवकाश राज्य शासन द्वारा घोषित किया गया है। उक्त मतदान दिवसो पर कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, स्थानों के स्थापना में कार्यरत श्रमिको, कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। साथ ही ऐसे कारखाना जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते है वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों के मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरतंर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते है उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी तथा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारी चाहे वे दैनिक वेतन भोगी, आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।