अनिल देशमुख को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, CBI की दर्ज FIR को रद्द करने से किया मना

Update: 2021-07-22 10:08 GMT

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप में देशमुख पर सीबीआई (CBI) की ओर से दर्ज FIR को रद्द करने से मना कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच के खिलाफ अपील की थी. हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर गुरुवार को फैसला देते हुए FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है.

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