बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी पर बड़ी कार्रवाई

Update: 2024-05-17 09:28 GMT
बद्दी। राज्य दवा नियंत्रक ने बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी का साइकोट्रोपिक दवाओं के तमाम उत्पाद लाइसेंस समेत सभी अनुमतियां रद्द कर दी हैं। गत तीन दिन के भीतर दवा उद्योगों के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व स्माईलैक्स फार्मा के भी सभी लाइसेंस व अनुमतियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई थीं। बता दें कि बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने तय अवधि में नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर अब राज्य दवा नियंत्रक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी के उत्पाद लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। फिलवक्त राज्य दवा नियंत्रक प्रशासन की बेलगाम दवा उद्योगों पर बढ़ती सख्ती ने हडक़ंप मचा दिया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस के एसटीएफ ने गत सप्ताह बायोजेनेटिक ड्रग्स की बद्दी स्थित इकाई पर लंबी जांच के बाद छापेमारी की थी, जिसके बाद राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा था।

कंपनी प्रबंधन ने न तो नोटिस का जवाब दिया, न ही साइकोट्रोपिक दवाओं के खरीददार का विवरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद अब राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की। उक्त कंपनी एनडीपीएस श्रेणी के अंतर्गत करीब पांच दवा उत्पादों का निर्माण कर रही थी। गत 20 फरवरी को पंजाब की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा यूनिट के खिलाफ मोहाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जांच में सामने आया कि बद्दी के दवा उद्योगों में निर्मित साइकोट्रोपिक दवाओं को अवैध बिक्री के लिए पंजाब भेजा गया था। बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी ने छह मई, 2023 से अब तक विभिन्न ब्रांड नाम से अल्प्राजोलम 0.5 की 21.66 करोड़ टैबलेट का निर्माण किया, कंपनी ने मई, 2023 में कच्चे माल के रूप में 139 किलोग्राम अल्प्राजोलम खरीदा था, जिसमें से अब 40 किलोग्राम ही बाकी रह गया है। राज्य दवा नियंत्रक मनीष क पूर ने बताया कि बायोजेनेटिक ड्रग्स बद्दी के साइकोट्रोपिक दवाओं के सभी उत्पाद लाइसेंस व अनुमतियों को रद्द कर दिया गया है। राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने शुरुआती जांच में पाया कि उक्त कंपनी ने साइकोट्रोपिक पदार्थों, दवाओं की बिक्री की कोई भी जानकारी राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन व पुलिस प्रशासन को नहीं दी। कंपनी इस कार्रवाई के खिलाफ स्वास्थ्य सचिव के समक्ष तय अवधि में अपील भी कर सकती है।
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