दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद शाम 4.15 बजे अरेस्ट कर लिया गया. तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि विभव के फोन को मुंबई में फॉर्मेट किया गया है. फोन फॉर्मेट करने से पहले डाटा क्लोन किया जाता है. इसलिए विभव को मुंबई लेकर जाना होगा. पुलिस ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं दिया है, इसलिए मोबाइल ओपन करने के लिए एक्सपर्ट को देना होगा. बिना विभव की मौजूदगी के यह संभव ही नहीं है. महिला सांसद को पीटने की क्या वजह थी, यह पता लगाने के लिए भी हिरासत जरूरी है.
विभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा मोबाइल को फार्मेट की बात सही भी है तो भी उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है. शिकायत में कहीं यह नहीं कहा गया कि विभव व्हाट्सएप या कॉल करके बुलाते या धमकी देते थे. जहां तक पासवर्ड की बात है, तो ऐप्पल कभी अपने उपभोगता के मोबाइल का पासवर्ड नहीं देता. ये गिरफ्तारी ही जस्टिफाई नहीं है. पुलिस हिरासत का तो सवाल ही नहीं उठता. गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद था कि अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कराया जा सके. जल्दबाजी में गिरफ्तारी की गई. एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई, जबकि पूरे मीडिया में है.