असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल ने पूरे राज्य को किया 'अशांत क्षेत्र' घोषित, AFSPA भी लागू
असम में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: असम में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने 27 फरवरी से यहां AFSPA लागू करने का एलान किया है. आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने यह एलान किया है.
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 की धारा 3 के तहत राज्य के राज्यपाल ने पूरे असम को 27 फरवरी 2021 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. राज्यपाल की अनुमित होगी तो AFSPA को छह महीने से पहले भी हटाया जा सकता है.इससे पहले बीते साल 21 अगस्त में 6 महीने के लिए राज्य में AFSPA लागू किया गया था. राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक कुछ उग्रवादी संगठन राज्य में सक्रिय हैं. बीते छह महीनों में राज्य के कई इलाकों से अवैध हथियार और विस्फोटक सामाग्री बरामद हुई है. राज्य की सीमा पर भी संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं हैं.
बीते मंगलवार को पांच अलग-अलग उग्रवादी संगठन के 1040 उग्रवादियों ने एक कार्यक्रम के दौरान सरेंडर किया. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी ने सरेंडर किया और खुद को मुख्यधारा से जोड़ा. राज्य में चुनाव को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह भी कई बार राज्य के दौरे पर आ चुके हैं ़गौरतलब है कि AFSPA सुरक्षाबलों को बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी की अनुमति देता है. असम के अलावा AFSPA नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है.