कुत्ता, बिल्ली और पक्षी पालने वाले हो जाहो सावधान, लेना होगा अब ये लाइसेंस
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हरियाणा में अब कोई भी शख्स बिना अनुमति के कुत्ता, बिल्ली और किसी पक्षी को नहीं पाल सकेगा. इनको पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा. हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले उनके मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वो किसी को काट न सके. साथ ही एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.
हाल के दिनों में हरियाणा सहित देश के अलग-अलग राज्यों में पालतू कुत्तों के हमले की कई खबरें सामने आई हैं. इसी महीने रेवाड़ी के बलियार खुर्द गांव में एक महिला और उसके दो बच्चों पर उनके पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था. महिला के पैर, हाथ और सिर में 50 टांके लगे थे. वहीं, अगस्त में गुरुग्राम में भी एक महिला पर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था. इस हमले के बाद महिला ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
पिटबुल कुत्ते के हमले को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में पिटबुल और रॉटवीलर जैसे तीन नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही अन्य नस्लों के कुत्ते पालने वालों के लिए भी कुछ नियम तय किए हैं. जिन लोगों ने पिटबुल और रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं, उन सभी को दो महीने के अंदर उनकी नसबंदी करानी होगी. साथ ही इनका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. गाजियाबाद नगर निगम ने कहा है कि कुत्तों के मालिकों को हर हाल में इन निर्देशों का पालन करना होगा.
इससे पहले जुलाई में पंजाब के बटाला में एक पालतू कुत्ते ने हमला कर लड़के का कान बुरी तरह से नोच डाला था. वहीं, जुलाई में लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक बुजुर्ग महिला को उसके पालतू पिटबुल डॉग ने हमला कर बेरहमी से मार डाला था. महिला की मौत के बाद देश भर में पिटबुल नस्ल के डॉग के पालने पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ी थी.