ड्रोन के इस्तेमाल पर लगी रोक, जिला प्रशासन ने थाने में जमा करने के दिए आदेश

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Update: 2021-07-04 10:04 GMT

फाइल फोटो 

जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले और कई अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों के पास इनके देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस नए खतरे से निपटने के इंतजाम में जुटी हैं। इस बीच श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन पर बैन लगा दिया है। ना सिर्फ ड्रोन उड़ाना, बल्कि इनको घर में रखना और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। जिन लोगों के पास ड्रोन पहले से मौजूद हैं उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराने को कहा गया है। इससे पहले राजौरी और कठुआ जिलों में भी प्रशासन ने ड्रोन को बैन कर दिया है।

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीनगर के डीएम मोहम्मद एजाज ने आदेश में कहा है कि श्रीनगर जिले में ड्रोन और इस तरह के अन्य यूएवी के इस्तेमाल, भंडार, बिक्री को प्रतिबंधित किया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास ड्रोन कैमरा या इस तरह के अन्य यूएवी हैं, वे स्थानीय पुलिस थाने में जमा करा दें।

इसके अलावा सरकारी कामकाज के लिए ड्रोन के इस्तेमाल से पहले भी पुलिस थानों को सुचित करना होगा। आदेश में कहा गया है कि सरकारी विभाग जिन्हें मैपिंग, सर्वे, कृषि में निगरानी, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि में ड्रोन का इस्तेमाल करना है, वे इस तरह की किसी गतिविधि से पहले स्थानी पुलिस थाने को सूचित करेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


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