शिमला। प्रदेश हाई कोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन आजाद के खिलाफ गंभीर आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नितिन के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। अभिलाष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार ने उसे जेओए आईटी (965) की परीक्षा के पेपर चार लाख रुपए में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव की बातचीत रिकार्ड करनी शुरू कर दी। प्रश्न पत्र के लिए अढ़ाई लाख में सौदेबाजी की गई। प्रश्न पत्र के लिए संजीव ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल से करवाया। इसके बाद संजीव और निखिल ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संजीव, निलहिल, नीरज और उमा आजाद को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।