नई दिल्ली: उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 17 साल बाद इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
प्रयागराज कोर्ट के फैसले से अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जान को खतरा बताया था. वकील ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीक को जेल लाया गया है. यह इस कोर्ट का मामला नहीं है. आप हाईकोर्ट जाइए. राज्य सुरक्षा का ध्यान रखेगी.