रेप मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे समेत 2 के खिलाफ निकला गिरफ्तारी वारंट, जमानत रद्द
दौसा। दौसा नाबालिग स्कूल छात्रा से गैंगरेप के मामले में मंगलवार को दौसा की एडीजे कोर्ट (एससी-एसटी) ने अलवर जिले के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक मीणा व एक अन्य आरोपी नेतराम के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। एडीजे मोहनलाल सोनी ने दो आरोपियों के बेल बॉन्ड रद्द कर अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। साथ ही जमानतियों के खिलाफ भी समन जारी करने के आदेश दिए हैं। परिवादी के एडवोकेट विनोद बंशीवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता की एसएलपी पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से फरवरी 2021 में हुए गैंगरेप करने के मामले में राजगढ़ विधायक के आरोपी बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा सहित अन्य एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 अप्रैल 2023 के आदेश के जरिए दी गई जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही आरोपियों को दो सप्ताह में संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा सरेंडर नहीं करने के बाद मंगलवार को दौसा एडीजे कोर्ट ने यह आदेश दिया है। नाबालिग लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया गया था कि छात्रा के साथ कई बार मंडावर के एक होटल में गैंगरेप किया था। आरोपी छात्रा को डरा धमका कर ब्लैकमेल भी कर रहे थे।
पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया गया था। इसके जरिए छात्रा को डराकर, जान से मारने की धमकी देकर बार-बार रेप किया गया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के घर से नकदी और जेवरात भी चोरी करवाए गए थे। आरोप है कि पीड़िता को धमकाकर घर से 15 लाख रुपए और जेवरात भी मंगवाकर हड़प लिए थे। पीड़िता ने डर की वजह से घर में रखे जेवरात और रुपये आरोपियों को दे दिए थे। जब परिजनों ने घर में रखे रुपये और जेवरात तलाशे तो नहीं मिले। इसके बाद पूछताछ की गई तो उसने पूरी आपबीती बताई। तब जाकर परिवार की ओर से आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मंडावर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। FIR में बताया गया था कि फेसबुक पर नाबालिग की दोस्ती थूमड़ा (अलवर) निवासी विवेक शर्मा से हुई थी। विवेक ने लड़की से नजदीकियां बढ़ाईं और बहला-फुसलाकर 24 फरवरी 2021 को मंडावर थाना क्षेत्र की समलेटी पैलेस होटल में ले गया। वहां होटल में काम करने वाले युवक नेतराम और दीपक भी आए। साथ ही दो अन्य युवक भी वहां पहुंचे। पांचों ने मिलकर नाबालिग से गैंगरेप किया. मामले में पुलिस ने विधायक के बेटे को आरोपी नहीं माना था, लेकिन पॉक्सो कोर्ट ने सबूत के आधार पर सख्ती दिखाई, तब जाकर पुलिस ने 8 महीने पहले विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया था जिसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।