नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर दलीलें पूरी, फैसला सोमवार को
मुंबई न्यूज़
मुंबई: हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर कोर्ट सोमवार को फैसाल सुनाएगा। शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने अपनी दलीलें पूरी की, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है।
राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने योजना बनाई थी जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधानों के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद राणा दंपति ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राणा के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि केवल अपराध करने के इरादे से दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का आह्वान करने से धार्मिक तनाव बढ़ सकता था, लेकिन मातोश्री के बाहर इसका जाप करने के आह्वान करने से कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं होता।
राणा दंपति के वकील पोंडा ने कोर्ट से कहा कि नागरिकों को सरकार की आलोचना करना का अधिकार है और उनके मुवक्किल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो देशद्रोह के बराबर हो। वकील ने दलील दी कि एक नागरिक को तब तक सरकार की आलोचना करने का अधिकार है जब तक कि वह हिंसा को उकसाता नहीं है। वकील ने कहा कि यह कहना कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा हूं, हिंसा को बढ़ावा नहीं है। राज्य सरकार के लिए एक चुनौती देशद्रोह नहीं है।