पश्चिम बंगाल में रेप विरोधी बिल पास, सीधे फांसी की सजा

Update: 2024-09-03 09:05 GMT

बंगाल Bengal । पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित हो गया है. कई घंटों की चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया. इस बिल का आधिकारिक नाम अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) 2024 है. West Bengal Legislative Assembly

बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर है. इस बीच बीजेपी ने RG Kar के नारे लगा रही है. आरजी कर के लिए न्याय की मांग की जा रही है. इस पर ममता बनर्जी ने नारेबाजी कर रहे बीजेपी के विधायकों से कहा कि पहले आप मोदी जी को इस्तीफा देने को कहो.

एंटी रेप बिल पर चर्चा करते समय ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करती हूं. हमें सीबीआई से न्याय चाहिए. बनर्जी ने कहा कि जब आरजी कर की घटना हुई. उस वक्त मैं झारग्राम में थी. मैंने 12 अगस्त को पीड़ित परिवार से बात की थी. मैंने उन्हें न्याय मिलने का आश्वासन दिया था. हमने केस फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की थी. लेकिन कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया. अब हमें सीबीआई से न्याय चाहिए. हम रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा चाहते हैं. विपक्ष के नेता हमें संशोधन के लिए कह रहे हैं. लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि राज्यपाल इस बिल पर साइन करें.


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