आर्टिकल 370 हटने के बाद 34 बाहरियों ने जम्मू कश्मीर में खरीदी संपत्ति, मोदी सरकार का संसद में जवाब

Update: 2022-03-29 07:54 GMT

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लोकसभा (Lok Sabha) में इस बात की जानकारी दी है कि धारा 370 (Article 370) के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है. ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और केंद्र शास‍ित प्रदेश के गांदरबल जिलों में स्थित हैं. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370, 35ए लागू थी, तब जम्मू-कश्मीर से अलग किसी राज्य का कोई निवासी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था. लेकिन जब से जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तब से कोई भी वहां जमीन खरीद सकता है. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अहम फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था.



 


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