ED के बाद CM पर अब कसेगा CBI का शिकंजा, जेल से लेकर कोर्ट पहुंची टीम, आज गिरफ्तारी संभव

Update: 2024-06-26 04:01 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी है. इधर सीबीआई उन्हें तिहाड़ जेल से लेकर कोर्ट पहुंची है. केंद्रीय जांच एजेंसी अदालत से केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है. बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई और ईडी दोनों ने एफआईआर दर्ज की है और दोनों एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं. ईडी मामले में केजरीवाल पहले से ही 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं.

दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था. उच्च न्यायालय ने मामले में ट्रायल कोर्ट के विवेक पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत पर स्टे लगा दिया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों को पूरा करने के मामले में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी. हाई कोर्ट ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज ने ईडी की ओर से पेश किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर ठीक से विचार नहीं किया. ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने उसके द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों पर गौर किए बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी.
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