औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र से करीब तीन वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी सोनू उर्फ अमन कुमार को दस कठोर के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि उक्त घटना थाना अजीतमल में वादी पीड़ित पिता ने दर्ज कराई। वादी ने लिखा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 12 जून 2021 को दोपहर 03 बजे गांव के बाहर बने मंदिर में दर्शन करने गई थी तब से लौटकर वह नही आई। उसने अपने सभी रिश्तेदारों के यहां के पता कर लिया लेकिन कहीं भी पता नहीं चला।अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कारवाई की जाए।पु लिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना की तो नामजद जनपद इटावा के ग्राम कल्याणपुर राहिन निवासी सोनू उर्फ अमन कुमार का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सोनू उर्फ अमन कुमार अपहरण,पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा शुक्रवार को निर्णय सुनाया गया।अभियोजन की ओर से मृदुल मिश्रा ने इस गंभीर अपराध पर अभियुक्त को कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ए.डी.जे. मनराज सिंह ने अभियुक्त सोनू उर्फ अमन कुमार को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी माना तथा उसे कुल दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। डी.वी.ए. मीडिया प्रभारी शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीडिता को देने का भी आदेश दिया। दोषी सोनू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।