Andhra: प्रदेश में एससी वर्गीकरण लागू करने को दोनों सदनों ने हरी झंडी दे दी

Update: 2025-02-05 10:37 GMT

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : प्रदेश में एससी वर्गीकरण लागू करने को दोनों सदनों ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय जस्टिस शमीम अख्तर आयोग ने चार सिफारिशें की हैं। इनमें प्रदेश की सभी 59 एससी जातियों को तीन ग्रुपों में वर्गीकृत करने, नौकरी में भर्ती व्यवस्था और रोस्टर प्वाइंट के विभाजन के प्रस्तावों को मंजूरी दे चुकी सरकार ने क्रीमीलेयर की सिफारिश को खारिज कर दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा और विधान परिषद में पेश की गई। दोनों जगह रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो करीब तीन दशक से वर्गीकरण का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस शमीम अख्तर आयोग.... सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में प्रतिनिधित्व के आधार पर ग्रुप-1 में सबसे पिछड़ी जातियों, ग्रुप-2 में मध्यम सुविधा संपन्न जातियों और ग्रुप-3 में अधिक सुविधा संपन्न जातियों को शामिल किया गया। 2011 की जनगणना के आधार पर 18 जातियों को, जिनमें मदीगा जाति भी शामिल है, जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 61.967% है, ग्रुप-2 के अंतर्गत शामिल किया गया है और 9% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। 26 जातियों को, जिनमें माला और मलैयावर जातियां भी शामिल हैं, जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 29.26% है, ग्रुप-3 में शामिल किया गया है और 5% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है, और 15 जातियों को, जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 3.28% है, ग्रुप-1 में शामिल किया गया है और 1% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है।

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