दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर लग सकता है 1 लाख रुपए का जुर्माना
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने शहर में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution in Delhi) करने पर लगने वाले जुर्माने (Fine) की राशि में संसोधन कियाहै
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने शहर में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution in Delhi) करने पर लगने वाले जुर्माने (Fine) की राशि में संसोधन कियाहै. नई दरों के अनुसार दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर उल्लंघकर्ताओं को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नए नियमों के अनुसार निर्धरित समय के बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखे जालने पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों में एक हजार और साइलेंट जोन में 3 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अगर किसी रैली, शादी या धार्मिक उत्सव में नियमों का उल्लघंन किया जाता है तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों में आयोजको पर 10 हजार और साइलेंट जोन में 20 हजार रुपए के जुर्माना का प्रवाधान है.
इन्हें देना होगा 1 लाख का जुर्माना
वहीं अगर किसी इलाके में दूसरी बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है को जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया जाएगा. वहीं एक दो बार से ज्यादा उल्लंघन किया जाता है कि एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा. इसी के साथ नए नियमों के अनुसार इलाके में सील भी किया जाएगा.
एनजीटी ने प्रस्तावों को किया स्वीकार
इसके अलावा डीपीसीसी ने जनरेटर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भी कदम उठाए हैं. इसके लिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को जब्त करने का प्रावधान भी रखा गया है. इन प्रस्तावों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया है. संबंधित विभागों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. इसी के साथ सभी विभागों को हर महीने रिपोर्ट भी देनी होगी.