Ration Missing करने पर 73 लाख जुर्माना

Update: 2024-06-28 10:16 GMT
Dharmashaala. धर्मशाला। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम देहरा के गोदाम से पौने एक करोड़ का राशन गायब करने पर करीब 73 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक माह तक चली जांच में गोदाम के इंचार्ज को दोषी पाया है, जिसके आधार पर ही राशन के गायब होने पर 72 लाख 74 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। आगामी कार्रवाई के लिए सिविल सप्लाई को नोटिस भी जारी कर किया है, जिसमें राशन की पेनल्टी अदा करने को कहा गया है। मई माह में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा गोदाम से बड़े सनसनीखेज मामले में सवा करोड़ की मार्केट वेल्यू का राशन गायब करने के मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ही खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें सामने आया है कि गोदाम के इंचार्ज ने ही बड़ा गड़बड़झाला करते हुए राशन को डिपूओं में भेजने के बजाय बेच दिया था। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के देहरा स्थित राशन गोदाम से करीब पौने एक करोड़ रुपए की कीमत के राशन घोटाले में विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी निगम के राशन गोदाम इंचार्ज को खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग की
ओर से 72 लाख 74 हज़ार रुपए का जुर्माना ठोंका है।
विभाग गायब राशन की बाजार कीमत के अनुसार विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए राशन की रकम सहित जुर्माना वसूलेगा। वहीं, गोदाम इंचार्ज को देहरा स्थित गोदाम से हटा दिया गया है। आगामी कार्रवाई करने को नागरिक आपूर्ति निगम को कहा गया है। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का देहरा में राशन गोदाम है, जहां से क्षेत्र की एक सौ से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत दालें, चीनी, नमक, तेल, गंदम, आटा और चावल समेत अन्य खाद्य सामग्री पहुंचती है, लेकिन मई माह में गोदाम से लगभग पौने एक करोड़ कीमत का राशन गायब हो गया। गोदाम में इस राशन की एंट्री थी, लेकिन उचित मूल्य की दुकानों पर यह राशन नहीं पहुंचा था। उधर, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कांगड़ा स्थित धर्मशाला के मंडलीय प्रबंधक पंकज शर्मा ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से पैनल्टी लगाई गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग कांगड़ा के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि गायब हुए राशन की भरपाई सहित अन्य मामलों में नियमों के तहत 72 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में निगम को आगामी कार्रवाई करने व जल्द से जल्द भरपाई करवाए जाने के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है।
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