ट्रैक्टर में लगा था 52 साउंड स्पीकर, ट्रैफिक पुलिस ने काटा भारी भरकम चालान

बड़ी कार्रवाई

Update: 2023-05-14 04:36 GMT

पंजाब। पंजाब के खन्ना में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्टर का चालान कर दिया. पुलिस ने अनोखे तरीके से मॉडीफाई किए गए ट्रैक्टर को बाउंड कर थाने पहुंचा दिया है. ट्रैक्टर पर ड्राइवर ने 52 स्पीकर लगा रखे थे. इसी के साथ प्रेशर हॉर्न भी फिट करवाए हुए थे. पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर चलाने वाला युवक स्कूल, कालेजों के बाहर हुल्लड़बाड़ी करता था.

पुलिस ने ट्रैक्टर को बाजार में हुल्लड़बाड़ी करते समय पकड़ लिया. इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज परमजीत सिंह बैनीपाल ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक को पहले भी वार्निंग दी गई थी, लेकिन वह नहीं माना. इस बार पुलिस ने उसे पकड़कर ट्रैक्टर बाउंड कर दिया है.

ड्राइवर ने ट्रैक्टर भगाकर पुलिस से बचने की भी कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज का कहना है कि इस ट्रैक्टर मालिक पर डेढ़ से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. स्पीकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण कर रहे वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस शिकंजा कस रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि इन दिनों वाहनों के मॉडिफिकेशन का चलन काफी बढ़ गया है. ज्यादातर लोग अपने वाहन को अलग लुक देने के लिए तरह-तरह के मॉडिफिकेशन करवाते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का बदलाव कराने से पहले ये जानना जरूरी है कि वाहनों में किए जाने वाले मॉडिफिकेशन को लेकर भी सरकार एक नियम तय करती है.

यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन में ऐसे परिवर्तन करता है, जो वाहन के मूल दस्तावेज (व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर) में दर्ज विवरण से वाहन को अलग बनाते हैं, तो इसे अवैध माना जाएगा. जनवरी 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन संशोधन को अवैध करार दिया था. कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे हैं, जिन पर सख्त मनाही है.


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