Himachal में 51 कैदी पैरोल पर रिहा, यह थी वजह

Update: 2024-07-05 11:22 GMT
Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश में अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) प्रावधान के तहत कुल 51 कैदियों को अस्थायी रूप से पैरोल पर रिहा किया है। जेल एवं सुधार सेवाएं विभाग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अधिनियम 1968 और हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल, 2021 के तहत 51 कैदियों को पैरोल पर अस्थायी तौर पर रिहा किया गया है। इनमें 30 कैदियों को कृषि कार्य के लिए (42 दिन), नौ कैदियों को पारिवारिक मुलाकात के लिए (28 दिन), पांच कैदियों को घर की मरम्मत के लिए (28 दिन) और सात कैदियों को अन्य प्रयोजनों के लिए (28 दिन) के लिए पैरोल पर
अस्थायी तौर पर रिहा किया गया है।

डीजी कारागार एवं सुधार सेवाएं हिमाचल प्रदेश संजीव रंजन ओझा ने अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) प्रावधान के तहत 51 कैदियों को अस्थायी रूप से पैरोल पर रिहा करने के निर्देश जारी किए हैं। डीजी कारागार एवं सुधार सेवाएं हिमाचल प्रदेश संजीव रंजन ओझा ने बताया कि 51 कैदियों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें अस्थायी रूप से पैरोल पर रिहा किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस, पंचायत और पीडि़तों सहित संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद कैदियों को पैरोल दी जाती है। इसका उद्देश्य दोषियों को अपने परिवारों के संपर्क में रहने और विविध जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है। यह बदले में उन्हें उनके पहले के विचलित व्यवहार को सुधारने में मदद करता है और एक बार सजा पूरी हो जाने के बाद समाज में फिर से उनका उचित एकीकरण सुनिश्चित करता है।
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