चेन्नई (आईएएनएस)| विशेषज्ञों का कहना है कि फूड डिलीवरी करने वाले श्रमिक हैं और उन्हें संगठित नेटवर्क के तहत लाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि एग्रीगेटर कंपनियों को जल्द ही कानूनी खामियों को खोजने से बचना चाहिए और डिलीवरी करने वालों को संगठित नेटवर्क के तहत लाना चाहिए।
एक मानव संसाधन (एचआर) कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, भारत में लगभग पांच लाख फूड डिलीवरी ब्यॉय हैं। सड़क पर प्रत्येक दो व्यक्तियों के लिए, बैकएंड पर व्यक्तियों की समान संख्या होती है। जबकि बैकएंड स्टाफ की आपूर्ति स्टाफिंग कंपनियों द्वारा की जाती है, डिलीवरी व्यक्तियों को खाद्य वितरण कंपनियों द्वारा 'भागीदार' माना जाता है।
अधिकारी के मुताबिक, कंपनियां हर 20 फूड डिलीवरी करने वालों के लिए एक कंपनी बनाती हैं और उन कंपनियों को भुगतान किया जाता है। फूड डिलीवरी करने वाले व्यक्ति अपने भुगतान उन विशेष प्रयोजन वाहनों/एसपीवी से प्राप्त करते हैं जो किए गए वितरण के अनुसार होते हैं।
श्रम मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता वी प्रकाश ने कहा कि ऐसी अन्य शर्तें भी हैं जिनका पालन फूड डिलीवरी करने वालों को करना पड़ता है- जैसे कि काम के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई टी-शर्ट पहनना, निर्धारित समय के भीतर डिलीवरी करना, किसी भी विफलता के लिए नेटवर्क से निकाले जाने के जोखिम का सामना करना, कंपनी और अन्य द्वारा भुगतान प्राप्त करना।
उन्होंने आगे कहा, अगर कंपनियों द्वारा एसपीवी का गठन किया जाता है तो इसके पीछे का असली चेहरा देखने के लिए कॉरपोरेट पर्दा हटाना होगा। अगर एक फूड डिलीवरी व्यक्ति एक दिन के लिए अपना फोन बंद कर देता है, तो उसे निलंबित किए जाने का खतरा है।
एचआर कंपनी के अधिकारी ने कहा, फूड डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों या उद्यमियों-श्रमिकों को किसी कानून के तहत लाना होगा ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
कई डिलीवरी कर्मी दिन में 12 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो कम वेतन पर भी दूसरी नौकरी की तलाश में उनकी कंपनी में आए हैं।
कई फूड डिलीवरी करने वाले लोग आईएएनएस के साथ अपने काम के बारे में बात करने के लिए पांच मिनट भी खर्च करने को तैयार नहीं क्योंकि उन्हें फूड डिलीवरी जल्द करनी है।
दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका में फूड डिलीवरी करने वालों को वर्कर माना जाता है और यहां भी यही स्थिति होनी चाहिए।
वे इस बात से भी सहमत थे कि फूड डिलिवरी कंपनी का मूल्यांकन करने में डिलीवरी व्यक्तियों की संख्या एक कारक है लेकिन समान मूल्यांकन एसपीवी या डिलीवरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है।
जबकि डिलीवरी व्यक्तियों को दूरी और रेटिंग के आधार पर भुगतान किया जाता है। एचआर अधिकारी ने कहा, अगर फूड ऐप कंपनियां स्टाफिंग कंपनियों से लोगों को लेती हैं, तो न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के उपाय शुरू हो जाएंगे और इसलिए कंपनियां उस रास्ते को नहीं चुन रही हैं।