बाप-बेटा सहित 3 गिरफ्तार, सिर कटी लाश मामले में पुलिस ने किया खुलासा

महिला की हत्या का मामला

Update: 2023-03-24 02:15 GMT

मध्य प्रदेश। बैतूल में पुलिस ने एक महिला की सिर कटी लाश के मामले खुलासा किया है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि महिला की निर्मम तरीके से हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति ने ही की थी. साक्ष्‍यों को छुपाने में उसके नाबालिग बेटे ने भी सहयोग किया था. इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 को रानीपुर थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थल हनुमान ढोल के पास पुल के नीचे एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी. इस मामले में महिला की शिनाख्त के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था.साथ ही साइबर सेल की भी मदद ली गई थी. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की थी. इस दौरान पुलिस को पता चाला कि सागर जिले के देवरी निवासी दिलीप दांगी ने बैतूल के गंज थाना क्षेत्र में अपनी बहन राधा राजपूत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. बताया था कि उसकी बहन 2 माह से लापता है.

 मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने राधा के पति शैलेंद्र राजपूत और उसके परिजनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया. मगर, इसके पहले ही रंग पंचमी के दिन शैलेंद्र अपने घर से फरार हो गया. इसके बाद पुलिस का शक उस पर गहरा गया. जब शैलेंद्र का रिकॉर्ड चेक किया गया, तो पुलिस को पता चला कि वह एक शातिर क्रिमनिल है.

इसके बाद शैलेंद्र के फोन को सर्विलांस पर लिया गया और पता चला कि वह पुणे में. पुलिस की एक टीम पुणे पहुंची और उसे पकड़ लिया. पूछताछ में शैलेंद्र ने अपना गुनाह कबूल किया. उसने पुलिस को बताया कि पत्नी से विवाद होता था. घटना के दिन उससे मारपीट की जिसमें उसकी मौत हो गई. लाश को दिनभर अपने घर में छुपा कर रखा. रात को अपने नाबालिग बेटे की मदद से अपनी निजी कार में रखकर हनुमान बल मंदिर की पुलिया के पास ले जाकर फेंक दिया. सिर को शाहपुर थाना क्षेत्र के निशाना गांव में पेट्रोल डालकर जला दिया. जिससे लाश की शिनाख्त न हो सके.

इस दौरान शैलेंद्र को छुपाने में उसके परिचित गोविंद वरकड़े ने मदद की. पुणे में भी उस ने रहने की व्यवस्था कराई थी. पुलिस ने आरोपी पति शैलेंद्र, उसके नाबालिक बेटे और गोविंद वरकडे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर बदमाश है. उसने अपनी पहली पत्नी को भी जलाकर मार दिया था. इसका मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा आरोपी पहले वन विभाग में नौकरी करता था. इस दौरान अवैध सागौन की कटाई का एक मामला बंकर कांड के रूप में सामने आया था. उस मामले में भी आरोपी शामिल था और उसे वन विभाग ने उसे नौकरी से हटा दिया था.

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