2020 दंगा: दिल्ली पुलिस ने राजद नेता मीरान हैदर की जमानत याचिका का विरोध किया

Update: 2023-02-14 02:28 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की युवा शाखा के नेता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र की जमानत याचिका का विरोध किया। राजद नेता पर 2020 के दंगों की कथित साजिश में शामिल रहने का आरोप है। पुलिस ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ को बताया कि हैदर जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) का मुख्य समन्वयक था जो शहर में हर 'चक्का जाम' के लिए जिम्मेदार था।
पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने कहा कि हैदर ने दूसरों के साथ मिलकर विरोध स्थल बनाए थे और यह साजिश के अपराध के लिए पर्याप्त है।
उन्होंने कहा, "वह जेसीसी के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक था और यह हर जगह से जुड़ा हुआ है। पूरी साजिश जेसीसी में हो रही थी।"
हैदर का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील सिंह ने यह कहते हुए जमानत की मांग की कि उनके मुवक्किल ने तीन साल हिरासत में बिताए हैं और एक संगठन का सदस्य होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, और हैदर की किसी भी भूमिका का कोई वास्तविक आरोप नहीं है।
हैदर के वकील ने कहा, "मेरे मुवक्किल ने किसी भी हिंसा का आह्वान नहीं किया और विरोध स्थल पर मौजूद रहने का मतलब हिंसा के लिए जिम्मेदार होना नहीं है।"
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