किसी भी बैंक की शाखा में जाकर बदल सकते है 2000 के नोट, नहीं लगेगा कोई चार्ज

Update: 2023-05-21 07:46 GMT

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इन 2 हजार के नोटों को कैसे बदला जा सकेगा? नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया 6 सवालों में समझें...

1. सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?

जवाब: आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं।

2. सवाल: मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं इसके बिना नोट बदल सकता हूं?

जवाब: हां, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको वहां जाकर एक फॉर्म भरनी होगी। इसमें आपको अपना नाम, पता, पहचान पत्र विवरण (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नरेगा कार्ड और जनसंख्या रजिस्टर) और अपने नोटों की डीटेल्स भी भरनी होगी।

जानकारी भरने के बाद आपको साइन करके इसे नोट के साथ बैंक काउंटर पर जमा करना होगा। इसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जमा पर्ची भरनी होगी।

3. सवाल: एक बार कितने नोट बदल सकते हैं?

जवाब: एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।

4. सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा?

जवाब: नहीं, पैसे बदलने के लिए आपसे कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

5. सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?

जवाब: लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

6. सवाल: ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​​

जवाब: यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।

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