गैंगरेप मामले में बरी आरोपी ने राहुल गांधी पर किया आपराधिक मानहानि का केस
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यूपी। हाथरस गैंगरेप केस में अदालत से बरी एक आरोपी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का केस कर दिया है। आगरा के एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर केस पर 10 फरवरी को सुनवाई होगी। हाथरस कोर्ट ने ट्रायल के बाद 2 मार्च 2023 को चार आरोपियों में एक के अलावा सबको बरी कर दिया था। संदीप सिसोदिया को उम्रकैद की सजा मिली थी। याद दिला दें कि सितंबर 2020 में 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था जिसने इलाज के क्रम में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। राहुल गांधी लड़की के परिजनों से मिलने 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव गए थे।
रेप और मर्डर के केस से बाइज्जत बरी आरोपी राम कुमार उर्फ रामू के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) के तहत सांसद-विधायक कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। जहां जांच एजेंसी सीबीआई ने तीन आरोपियों की रिहाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, वहीं उम्रकैद की सजा पाने वाले संदीप सिसोदिया ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी है।
राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 के दौरे के बाद अपने सोशल मीडिया खाते से पीड़ित परिवार से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने आरोपियों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा के नाम पर घर में बंद रखना और गैंगरेप के आरोपियों को खुला घूमना बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान के खिलाफ है।