नशीले कैप्सूल और हैरोइन रखने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Update: 2023-09-21 10:25 GMT
मंडी। नशीले कैप्सूल और हैरोइन रखने के आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 2 वर्ष और 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर के विशेष न्यायालय ने एनडीपीएस की धारा 22 (सी) और 21 (ए) के तहत अभियोग साबित होने पर मंडी के टारना रोड निवासी प्रकाश कुमार पुत्र पवन कुमार को क्रमश: 20 वर्ष और 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा क्रमश: 2 लाख और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में इन दिनों प्रचलित सिंथैटिक ड्रग और मनोप्रभावी पदार्थों का युवा पीढ़ी पर भारी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में यह समय की जरूरत है कि इन अपराधों के प्रति कानून को सख्ती से निपटना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी से व्यावसायिक मात्रा में सिंथैटिक ड्रग बरामद हुई है, ऐसे में उसके प्रति नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 फरवरी, 2021 को मंडी की एसआईयू को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी के सौली खड्ड स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया के मकान में कैप्सूल और हैरोइन रखी हुई है और वह इन्हें बेचता है। इस पर पुलिस ने आरोपी के घर में दबिश देकर वहां की तलाशी ली तो पुलिस को वहां से 925 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस को 2.50 ग्राम हैरोइन भी बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने मामले की पैरवी की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज करवाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नशीले कैप्सूल और हैरोइन रखने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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