नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल

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Update: 2023-02-13 16:47 GMT
डूंगरपुर। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले में नाबालिग को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है। स्पेशल पोक्सो कोर्ट के जज ने एक नाबालिग का अपहरण कर रेप केस के मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि दोवड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता के पिता ने 24 फरवरी 2021 को केस दर्ज करवाया था।
इसमें बताया कि उसके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी। उस समय वह मंदिर दर्शनों के लिए गया था। वापस आया तो पत्नी ने उसे बताया कि उसकी बेटी स्कूल जाते समय कपड़े और 2 हजार रुपए भी साथ लेकर गई है। इस पर पिता स्कूल पता करने गए, लेकिन बेटी स्कूल नहीं गई थी। उसे पता लगा कि आरोपी दिनेश पुत्र धनिया कटारा मीणा निवासी सोलज फला डूंगलाई उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस पर पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए 13 जून 2021 को डिटेन किया। पुलिस ने नाबालिग की दामडी अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई। पुलिस ने 14 जून 2021 को आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि मामले में आरोपी दिनेश (21) पुत्र धना निवासी सोलज फला डूंगलाई को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है।
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