चिट्टा रखने के आरोपी को 10 वर्ष व स्मैक के साथ पकड़े आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास
मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चिट्टा रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी राज कुमार पुत्र बृजलाल निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मंडी को एनडीपीएस की धारा 21 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 18 जून, 2021 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी नेक राम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के रिहायशी मकान में दबिश दी तो वहां से 19.60 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस पर पुलिस थाना बल्ह में अभियोग दर्ज हुआ था। मामले की जांच पूरी होने पर आरोपी राज कुमार के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा अदालत में चालान दायर किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
न्यायालय ने अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई। उधर, सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने स्मैक सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर दोषी को 2 साल के कठोर कारावास और 20000 रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सदर तहसील के बैहल डाकघर पैड़ी निवासी अमर चंद पुत्र भूरी सिंह के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया है। 4 जनवरी, 2019 को सदर थाना की पुलिस टीम ने आईटीआई गेट के पास उक्त दोषी से 14.3 ग्राम स्मैक बरामद की थी। मामले की तहकीकात पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए, जिसके चलते अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई।