दिल्ली: जिला अदालतों में कोरोना महामारी की वजह से समय से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से जिला अदालतों में निर्धारित समय से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश करने का फैसला किया है।

Update: 2021-05-15 16:24 GMT

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से जिला अदालतों में निर्धारित समय से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालतों को छोड़कर दिल्ली में जिला अदालत ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 17 मई से तीन जून तक बंद रहेंगी। इसने यह भी कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालतें अवकाश के तहत 17 मई से 27 मई तक बंद रहेंगी।

पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार जिला अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 14 जून से शुरू होकर 30 जून तक रहता। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जिला अदालतों में 17 मई से तीन जून के बीच सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई 14 जून से 30 जून के बीच होगी। इसने यह भी कहा कि जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम करने की मौजूदा प्रणाली 30 जून तक जारी रहेगी। उच्च न्यायालय कार्यालय आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश (परिवार अदालत) सुनिश्चित करेंगे कि स्थिति के सुधरने तक न्यूनतम कर्मियों को ही भौतिक रूप से बुलाया जाए और ज्यादातार कर्मियों को अनिवार्य रूप से घर से काम करने दिया जाए।


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