West Bengal: शहर के सर्वेक्षण में खेतों में लकड़ी का कोयला जलाने का आदेश
West Bengal वेस्ट बंगाल: विक्टोरिया मेमोरियल के तीन किलोमीटर के दायरे में खाना पकाने के लिए चारकोल का उपयोग नहीं किया जा सकता। कलकत्ता नगरपालिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इससे पहले स्मारक के प्रदूषण की रोकथाम और धर्मतला बस स्टैंड के स्थानांतरण से संबंधित मामले में आदेश जारी किया था। लेकिन गंगा के सामने स्थित जनता मैदान में वे अपनी खाना पकाने की जरूरतों के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। उच्च न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम को मामले की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह गंगा के किनारे बने अस्थायी आश्रयों में इस्तेमाल किए जा रहे ईंधन के प्रकार की जांच करे तथा यह भी पता लगाए कि वे कितने अस्वास्थ्यकर हैं। साथ ही परिषद को कई मुद्दों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा गया है जैसे कि समग्र स्थिति में सुधार कैसे किया जाए और जलाने के विकल्प के रूप में लकड़ी का कोयला कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि चारकोल जलाने से प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही, पर्याप्त शौचालय अवसंरचना की कमी के कारण पर्यावरण तेजी से अस्वस्थ होता जा रहा है।
धर्मतला बस स्टैंड के स्थानांतरण का मुद्दा भी है। याचिकाकर्ता सुभाष दत्ता को पता है कि उन्हें बस्ती में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों पर राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।