पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 सरोगेसी और 61 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों की सूची बनाई
बंगाल सरकार ने एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार राज्य में सरोगेसी क्लीनिक और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों की एक सूची प्रकाशित की है, जो जनवरी 2022 से लागू हुआ है।
बंगाल सरकार ने एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार राज्य में सरोगेसी क्लीनिक और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों की एक सूची प्रकाशित की है, जो जनवरी 2022 से लागू हुआ है।
राज्य ने एक अधिसूचना में कहा कि अब किसी को भी एआरटी प्रक्रियाओं और परामर्श का संचालन करने या यहां तक कि क्लीनिक या बैंक स्थापित करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि इन अधिनियमों के तहत पंजीकृत न हो। यही बात सरोगेसी पर भी लागू होती है।
अधिसूचना के अनुसार, सूची में जिन लोगों का उल्लेख होगा, उन्हें ही पश्चिम बंगाल में काम करने की अनुमति होगी। सूची में राज्य में 21 सरोगेसी क्लीनिक और 61 एआरटी क्लीनिकों का उल्लेख है।