West Bengal: 100 रुपये के लिए युवक की हत्या के मामले में दंपत्ति को उम्रकैद
Kolkata कोलकाता: छह साल पुराने एक मामले में, पश्चिम बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने मंगलवार को एक कपल को 100 रुपये के झगड़े में एक युवक की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
हुगली ज़िले की चिनसुरा कोर्ट ने कपल को दोषी पाया और इसलिए सज़ा का ऐलान किया।
कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद अनवर 7 जून, 2019 को हुगली ज़िले के मगरा के कांतापुकुर इलाके में एक दुकान के सामने खून से लथपथ मिला था। 23 साल के युवक का घर मगरागंज इलाके के नोटुनग्राम में था। पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए उसे बचाया। लेकिन जब उसे मोगरा रूरल हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने बताया कि युवक की पहले ही मौत हो चुकी है।
मृतक के मामा रंजीत साउ ने अगले दिन लोकल पुलिस स्टेशन में हत्या की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कृष्ण बाउल दास और लक्ष्मी रॉय को आरोपी बनाया।
जांच के दौरान, पुलिस को एक चश्मदीद मिला। उसने कहा कि उसने अनवर को आरोपी कपल से बहस करते देखा था। उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके अनुसार केस शुरू किया गया।
वादी के लिए सरकारी वकील सुब्रत भट्टाचार्य थे। उन्होंने कुल 24 लोगों की गवाही दर्ज की।
पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मी को अनवर से 100 रुपये मिलते थे। पैसे देने में देरी क्यों हो रही है, इस पर दोनों में झगड़ा हुआ। उस समय लक्ष्मी के पार्टनर कृष्णा ने अनवर का सिर ईंट से फोड़ दिया। दोनों लाश छोड़कर भाग गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
मंगलवार को चिनसुरा कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजय कुमार शर्मा ने सज़ा सुनाई। उम्रकैद की सज़ा के साथ-साथ कपल पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कोर्ट ने मृतक की मां को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि मृतक युवक का परिवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश है।