पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कलियागंज बलात्कार-हत्या मामले में जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी

Update: 2023-04-27 14:23 GMT
कोलकाता (एएनआई): कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में मेखलीगंज पुलिस द्वारा की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने सुनवाई के लिए अगले दिन 2 मई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखने को कहा क्योंकि जरूरत पड़ी तो कोर्ट बाद में इस पर गौर करेगी।
कोर्ट ने एफआईआर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी मांगी और पुलिस को उसकी एक कॉपी पीड़ित के परिवार के सदस्यों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य को भी सौंपने को कहा।
घटना के बाद बुधवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उनसे घटना स्थल का दौरा करने का अनुरोध किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता कौस्तव बागची ने कहा कि राज्यपाल ने घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.
"हमने राज्यपाल के सामने अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है और उनसे कालीगंज कांड स्थल का दौरा करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, सीवी आनंद ने घटनास्थल का दौरा करने और वहां के परिवारों से मिलने की इच्छा जताई है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।" तब वह फैसला करेंगे, ”बागची ने कहा।
इससे पहले, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर इस बात की जांच करने की मांग की थी कि कालीगंज नाबालिग पीड़िता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे हो गई। 20 अप्रैल को पीड़िता का शव कालियागंज स्थित नहर में तैरता हुआ मिला था। (एएनआई)
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