एनआईए ने सोमवार को दंगों की जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेह जताया है कि पश्चिम बंगाल में श्रीरामनवमी के अवसर पर जो दंगे हुए, वे पूर्व नियोजित थे. एनआईए ने सोमवार को दंगों की जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भाजपा विधायक और राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने याचिका दायर कर 30 मार्च को हुए दंगों की एनआईए जांच की मांग की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखर्जी ने एनआईए जांच के अनुरोध का विरोध किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने संदेह जताया कि बुनियादी जानकारी को देखकर लगता है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी.