मंत्री ने स्वीकार किया: नगरपालिका भर्ती नियमों में हुई गड़बड़ी

Update: 2023-05-14 06:15 GMT

कोलकाता न्यूज: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती में कथित घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद राज्य के एक मंत्री ने शनिवार को स्वीकार किया कि कुछ नगर पालिकाओं में भर्ती के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने स्वीकार किया है कि एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कुछ नगर पालिकाओं में भर्ती के नियमों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ अनियमितताएं हैं तो विभाग उनकी जांच जरूर करेगा। मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया है कि कुछ भर्तियां आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से क्यों की गईं। उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका के मामले में भर्ती के लिए नियम यह है कि प्रक्रिया संबंधित नगर पालिका और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति द्वारा संचालित की जानी चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भर्तियां की गईं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई गईं।

मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने विभाग के सचिव से इस बात की समीक्षा करने को कहा है कि ऐसा क्यों हुआ। हाकिम ने कहा, रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर अदालत चाहेगी तो हम अपनी रिपोर्ट उसे सौंप देंगे। मुझे यह भी जानने की जरूरत है कि इस आउटसोर्स एजेंसी को किसने मंजूरी दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब प्राथमिकी दर्ज करके कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। यह मामला तब सामने आया जब ईडी सरकारी स्कूलों में भर्ती में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के सिलसिले में रियल एस्टेट प्रमोटर अयान सिल के आवास पर छापेमारी की थी।


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