RG Kar tragedy trial: 50 गवाहों के बयान दर्ज करने का काम पूरा

Update: 2024-12-19 00:54 GMT
 Kolkata   कोलकाता: इस साल अगस्त में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे के दौरान कोलकाता की एक विशेष अदालत में कुल 50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। चूंकि सुनवाई की प्रक्रिया अदालत के बंद दरवाजों के भीतर बंद कमरे में चल रही है, इसलिए अब तक घटनाक्रम पर कुछ भी नहीं हुआ है। मुकदमे की प्रक्रिया फास्ट-ट्रैक और दैनिक आधार पर चल रही है। पता चला है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पहली और एकमात्र चार्जशीट में बलात्कार और हत्या के अपराध में एकमात्र “मुख्य आरोपी” नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय का बयान शुक्रवार को दर्ज किया जा सकता है। इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने कहा कि उस प्रक्रिया के दौरान, रॉय के वकील द्वारा सुझाए गए नए गवाहों को उस सूची में शामिल किया जा सकता है, जिनके बयान दर्ज किए जाएंगे।
हाल ही में विशेष अदालत ने मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को जमानत दे दी, क्योंकि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर दोनों के नाम सहित पूरक आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही। ये दोनों आर.जी. कार के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल हैं। दोनों पर जांच को गुमराह करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था, जबकि मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही थी। आर.जी. कार में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ चल रही समानांतर जांच के कारण घोष अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि मंडल जमानत पर बाहर हैं। इस घटनाक्रम ने आम लोगों और विशेष रूप से चिकित्सा बिरादरी के प्रतिनिधियों से कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य में जूनियर डॉक्टरों के छत्र निकाय पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने पहले ही अपने काम बंद विरोध को फिर से शुरू करने की धमकी दी है, जिसे उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए पहले ही वापस ले लिया था।
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