New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल स्कूल जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती दी थी। दंपति ने तर्क दिया कि उन्हें नई दिल्ली के बजाय कोलकाता बुलाया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने आज फैसला सुनाया, 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। अभिषेक बनर्जी कई मामलों में ईडी की जांच के घेरे में हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के स्कूलों में कथित भर्ती अनियमितताएं और आसनसोल के पास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले शामिल हैं।
अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। (एएनआई)