RG Kar case verdict: कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ 27 जनवरी को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगी
Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ 27 जनवरी को आर.जी. कर बलात्कार और हत्या मामले में एकमात्र दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करेगी। सीबीआई ने इस सप्ताह की शुरुआत में कोलकाता की एक विशेष अदालत द्वारा 20 जनवरी को रॉय को "आजीवन कारावास" की सजा सुनाए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। एजेंसी ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों की सूची के अनुसार, मामला उस दिन उक्त खंडपीठ में सुनवाई के लिए आएगा। संयोग से, रॉय के लिए मृत्युदंड की इसी तरह की याचिका के साथ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा समानांतर अपील भी उसी दिन उसी खंडपीठ में सुनवाई के लिए निर्धारित है। हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई याचिका की स्वीकार्यता के गुण-दोष पर निर्णय करेगी। सीबीआई ने पहले ही राज्य सरकार की याचिका को चुनौती दी थी और उन आधारों पर सवाल उठाया था जिनके आधार पर राज्य सरकार ऐसी अपील कर सकती है।
केंद्रीय एजेंसी के वकील के अनुसार, मामले में जांच एजेंसी होने के नाते सीबीआई और पीड़िता के माता-पिता केवल उच्च न्यायालय में ही ऐसी याचिका दायर कर सकते हैं, न कि राज्य सरकार, जो मामले में पक्षकार नहीं है। याद दिला दें कि पिछले साल 9 अगस्त की सुबह आर.जी. कर परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव बरामद होने के बाद, प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, जिसके अधिकारियों ने रॉय को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, शहर की पुलिस द्वारा पांच दिनों की प्रारंभिक जांच के बाद, जांच का प्रभार कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया था।
(आईएएनएस)