RG Kar case: कोलकाता की अदालत सोमवार को संजय रॉय को सजा सुनाएगी

Update: 2025-01-19 12:44 GMT
Kolkata कोलकाता। कोलकाता की एक अदालत सोमवार को संजय रॉय को सजा सुनाएगी, जिसे यहां सरकारी आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है।जिन आरोपों के तहत रॉय को दोषी ठहराया गया है, उनमें न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जबकि अधिकतम मृत्युदंड हो सकता है।
सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने शनिवार को रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था।इस जघन्य अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे।कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को 31 वर्षीय डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिलने के एक दिन बाद 10 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
डॉक्टर पर यौन हमला करने और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर, रॉय को शनिवार को न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया।बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार) के तहत कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 66 (पीड़ित की मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहने के लिए सजा) के तहत कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास या मृत्युदंड।
बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।न्यायाधीश ने कहा कि 160 से अधिक पृष्ठों का फैसला, जो सोमवार को सजा सुनाए जाने के बाद पूरा होगा, शिकायतकर्ता, पीड़िता के पिता द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का भी स्पष्ट रूप से जवाब देगा।दास ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले में पुलिस प्राधिकरण के साथ-साथ अस्पताल प्राधिकरण की कुछ गतिविधियों की भी आलोचना की है।
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