पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शाहजहां शेख की न्यायिक हिरासत 13 मई तक बढ़ा दी
एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को मछली पालन व्यवसाय की आड़ में नकदी की कथित हेराफेरी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाजहां शेख की न्यायिक हिरासत 13 मई तक बढ़ा दी।
शेख को ईडी ने 30 मार्च को एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जब वे 5 जनवरी को एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में उसके परिसर की तलाशी लेने गए थे।
ईडी ने शेख पर असहाय ग्रामीणों की जमीन हड़पने से प्राप्त अवैध धन को मछली पालन व्यवसाय के रूप में दिखाकर धन शोधन करने का आरोप लगाया है।
शेख ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले में भी आरोपी है, जहां राशन वितरण घोटाला मामले में 5 जनवरी को सरबेरिया गांव में उसके परिसर की तलाशी लेने गए लगभग 1,000 लोगों ने उन पर हमला किया था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हमले के मामले की जांच कर रही है, जिसमें शेख पर ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।
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