कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द होने पर ममता ने कही ये बात

Update: 2024-05-23 10:41 GMT
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कई वर्गों की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) स्थिति को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इनमें अप्रैल 2010 और सितंबर 2010 के बीच बनाई गई आरक्षण की 77 श्रेणियां और 2012 के अधिनियम के तहत बनाई गई 37 श्रेणियां शामिल हैं।राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों और 2010 में दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि वंचित वर्ग के नागरिकों की सेवाएं, जो पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या सफल हो चुके हैं। इस आदेश से राज्य की किसी भी चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने दावा किया कि 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में ओबीसी के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या पांच लाख से ऊपर होने की संभावना है। मई 2011 तक पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सत्ता में था और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली।
यह देखते हुए कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म वास्तव में एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है, अदालत ने कहा कि उसका विचार है कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़े के रूप में चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है।यह कहते हुए कि इस अदालत का दिमाग इस संदेह से मुक्त नहीं है कि उक्त समुदाय (मुसलमानों) को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक वस्तु के रूप में माना गया है, पीठ ने कहा, यह उन घटनाओं की श्रृंखला से स्पष्ट है जिसके कारण 77 वर्गों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया। और उनके समावेश को वोट बैंक के रूप में माना जाएगा।अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया है कि आयोग द्वारा कोई उचित जांच नहीं की गई थी जिसने ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और सूची की कथित तैयारी के बाद भी बड़े पैमाने पर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार को नई सूची तैयार कर राज्य विधानसभा में पारित कराने का निर्देश दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजधानी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज कोलकाता हाई कोर्ट ने INDI गठबंधन को करारा तमाचा मारा है. कोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने मुसलमानों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किए हैं। उनकी राजनीति और वोट बैंक तथा तुष्टिकरण का जुनून सभी हदें पार कर चुका है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. ममता बनर्जी ने कहा है कि वह कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी. शाह ने कहा, मैं देखूंगा कि अदालत का आदेश लागू हो।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनाव अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि वह ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी और यदि आवश्यक हुआ तो वह उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगी।उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया ओबीसी आरक्षण कोटा जारी रहेगा। हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।""भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके इसे रोकने की साजिश रची है। भगवा पार्टी ऐसा दुस्साहस कैसे दिखा सकती है?" टीएमसी बॉस ने कहा।
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