Kolkata: कोर्ट ने हैदराबाद के लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई

लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव

Update: 2026-01-22 05:49 GMT

Kolkata: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार, 21 जनवरी को हैदराबाद के लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव सैयद मोहम्मद इदरीश को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई।

उसके खिलाफ देशद्रोह के केस की सुनवाई करते हुए जज सुकुमार रॉय ने यह आदेश दिया, जिसमें जुर्माना भी शामिल है।
NIA के वकील श्यामल घोष ने कहा कि इदरीश ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद कोर्ट ने इदरीश को दोषी पाया।
मार्च 2020 में, कॉलेज स्टूडेंट तानिया परवीन को नॉर्थ 24 परगना जिले के बदुरिया में इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
याद करें कि उसे शुरू में स्टेट पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। दो हफ़्ते के अंदर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने केस की जांच अपने हाथ में ले ली। तानिया से पूछताछ के दौरान कई सीक्रेट बातें सामने आईं। कॉलेज स्टूडेंट खुद बैन पाकिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन लश्कर-ए-तैयबा से इंस्पायर हुई थी और उनके लिए काम करने लगी थी। उसने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए और अपने जैसे कई नौजवानों को जिहाद की सोच से प्रेरित किया। इस तरह, उसने एक मॉड्यूल बनाया था। मिलिटेंट्स को ऑनलाइन भर्ती किया जाता था, और तानिया यह सब बदुरिया में रहकर करती थी।
उससे पूछताछ के बाद, लश्कर के मिलिटेंट अल्ताफ को कश्मीर के बांदीपोरा से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, सैयद मोहम्मद इदरिश, उर्फ ​​मुन्ना और आयशा बुरहान, उर्फ ​​आयशा सिद्दीकी को एक के बाद एक पकड़ा गया।
NIA ने सितंबर 2020 में इस मामले में चार्जशीट फाइल की। ​​नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तानिया परवीन, सैयद मोहम्मद इदरीस और आयशा के खिलाफ एक एडिशनल चार्जशीट फाइल की। ​​गिरफ्तार मिलिटेंट्स के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) समेत कई सेक्शन के तहत केस दर्ज किए गए थे।
खास बात यह है कि आरोपियों में आयशा सिद्दीकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली है। इदरीस, जिसे मुन्ना के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक में रहता था। गिरफ्तार मिलिटेंट्स ने भारत में बड़ी तोड़फोड़ की योजना बनाई थी। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस जिहादी मॉड्यूल को उनके प्लान में सपोर्ट कर रही थी। हालांकि, आतंकवादी भारतीय खुफिया एजेंसियों की नज़र से बच नहीं पाए। तीनों में से, कोर्ट ने अब तक इदरीस को सज़ा सुनाई है।
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