बंगाल के खाद्य विभाग में भर्ती में भी गड़बड़ी आई सामने, हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

Update: 2023-05-15 09:17 GMT

दार्जीलिंग न्यूज़: सरकारी स्कूलों और नगर पालिकाओं के बाद अब बंगाल के खाद्य विभाग में भी भर्ती में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं. इसको लेकर दायर केस की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि भर्ती में गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अनियमित पाए जाने वालों की नौकरी रद्द कर दी जाएगी।

2018 में परीक्षा हुई थी

मालूम हो कि वर्ष 2018 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से खाद्य विभाग में खाद्य उपनिरीक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी और करीब 100 लोगों को भर्ती किया गया था, जबकि भर्ती के लिए प्रकाशित सूची में 957 के नाम शामिल थे. लोग। थे। नौकरी नहीं पाने वाले करीब 80 अभ्यर्थियों ने भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में केस किया था।

नियमों का उल्लंघन किया गया है

उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों का उल्लंघन किया गया है। इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया भी गलत थी। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने कहा कि अगर जांच में यह साबित होता है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भर्ती में अनियमितता के चलते 36 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी है।

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