पुलिस को सूचना देने में देरी, FIR की भाषा CBIकी जांच के घेरे में

Update: 2024-08-31 11:05 GMT
Kolkata,कोलकाता: कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार एवं हत्या की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामले में कुछ गुम बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर पुलिस को सूचना देने में लगने वाले समय और पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक एफआईआर में इस्तेमाल की गई भाषा। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार, 9 अगस्त को सुबह 9.45 बजे अस्पताल भवन के सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव चेस्ट मेडिसिन विभाग से जुड़े एक एसोसिएट प्रोफेसर ने देखा, जिन्होंने तत्काल अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक एवं उप प्राचार्य को इसकी सूचना दी।
रिकॉर्ड के अनुसार, स्थानीय ताला पुलिस थाने को सुबह 10.10 बजे शव बरामद होने की सूचना दी गई। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने गंभीर मामले की सूचना पुलिस को देने में अस्पताल अधिकारियों को 25 मिनट क्यों लगे। दूसरे, मामले में दर्ज की गई प्रारंभिक एफआईआर में इस्तेमाल की गई भाषा ने भी जांच अधिकारियों को हैरान कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि एफआईआर में अज्ञात बदमाशों द्वारा 'जानबूझकर बलात्कार और हत्या' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कानूनी शब्दावली में 'जानबूझकर' बलात्कार जैसी कोई चीज नहीं होती।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता का भी मानना ​​है कि बलात्कार और हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में 'जानबूझकर बलात्कार' शब्द का इस्तेमाल बेहद असामान्य है। गुप्ता ने आईएएनएस से कहा, "बलात्कार या बलात्कार और हत्या की घटना में जानबूझकर जानबूझकर बलात्कार नहीं किया जा सकता। दूसरे, एक कानूनी व्यवसायी के तौर पर मुझे भी अस्पताल प्रशासन द्वारा शव बरामदगी के बारे में पुलिस को सूचित करने में की गई देरी बेहद संदिग्ध लगती है। ऐसे मामलों में पुलिस को सूचित करने में किसी भी तरह की देरी से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में देरी होती है, जिसका अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।"
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