महंगाई भत्ते का बकाया: सरकारी कर्मचारियों को विरोध की चेतावनी

Update: 2025-06-29 15:57 GMT
Kolkata कोलकाता:राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर राज्य सरकार के कर्मचारियों के बकाया डीए का 25 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कम से कम छह महीने का समय मांगा है।
एक बार फिर प्रदर्शनकारी सरकारी कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया डीए का 25 प्रतिशत भुगतान करने में विफल रहने पर राज्य के मुख्य सचिव और वित्त सचिव को अवमानना ​​नोटिस दिया है।
इस तनाव के बीच सरकारी कर्मचारी एक बार फिर जोरदार आंदोलन की राह पर हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन 'संग्रामी संयुक्त मंच' ने शनिवार को नए कार्यक्रम का आह्वान किया है।
संगठन के मुख्य संयोजक भास्कर घोष ने इस दिन कहा कि संगठन 21 जुलाई को शहीद मीनार के धरना मंच के सामने 'एकाकी उत्सव' मनाएगा। उनके शब्दों में, 'राज्य सरकार ने नौकरियां छीनकर और डीए न देकर इस राज्य के मजदूरों के वेतन को ठगा है।'
राज्य सरकार ने असली मजदूरों की हत्या की है। इसलिए मजदूरों की हत्या के विरोध में 21 जुलाई को मजदूर शहीद दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई को नवान्न चलो कार्यक्रम का आह्वान किया गया है।
मुख्य सचिव और वित्त सचिव को भेजे गए नोटिस में केस दर्ज कराने वाले सरकारी कर्मचारियों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 मई को जारी आदेश की अवधि इसी सप्ताह समाप्त हो गई है। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया है।
इसलिए पूछा गया है कि उनके खिलाफ अवमानना ​​का केस क्यों नहीं दर्ज कराया जाए। वादी पक्ष के वकील फिरदौस शमीम ने कहा, "राज्य को नोटिस दिया गया है। अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया जाएगा।"
हालांकि, राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा, "हमने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही आवेदन दाखिल कर दिया है। इसमें बताया गया है कि सरकार क्या सोचती है और क्यों समय मांग रही है।"
सुप्रीम कोर्ट इस आवेदन पर गौर करेगा, सुनवाई होगी। जो भी अवमानना ​​का केस दर्ज कराएगा, अगर उसे अधिकार है तो वह जरूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अवमानना ​​हुई है या नहीं।
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