RG Kar मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप दायर

Update: 2024-11-04 17:30 GMT
Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए और 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने वाला है। इस मामले ने अपनी गंभीर प्रकृति के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है और अदालत का फैसला आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में एक बड़ा कदम है। इस चौंकाने वाली घटना के मद्देनजर जूनियर डॉक्टरों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (
सीबीआई
) से सख्त कार्रवाई करने और जिम्मेदार लोगों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने की मांग की है। एएनआई से बात करते हुए जूनियर डॉक्टर डॉ राजदीप ने गंभीर परिणामों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि सीबीआई इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सभी आरोपियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।" उन्होंने सीबीआई से एक व्यापक चार्जशीट तैयार करने का भी आग्रह किया, जिसमें शुरू में उल्लेख नहीं किए गए नाम भी शामिल हों।
9 नवंबर को घटना के 90 दिन पूरे होने पर डॉ राजदीप ने पुष्टि की कि न्याय मिलने तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "9 नवंबर को हम इस मामले में अब तक हुई सभी प्रमुख घटनाओं का प्रदर्शन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम रुकेंगे नहीं; विरोध जारी रहेगा।"
इससे पहले 22 अक्टूबर को मामले को लेकर विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सचिवालय नबन्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ दो घंटे की बैठक के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। यह त्रासदी 9 अगस्त को हुई थी, जब दूसरे वर्ष की मेडिकल छात्रा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। इस घटना के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और देश भर के डॉक्टरों ने कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता व्यक्त की है ।(एएनआई)
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